Haryana Happy Yojana योजना क्या है?
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हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसे “हैप्पी” कहा जाता है, का शुभारंभ किया। इसके परिणामस्वरूप, एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोग एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर अंत्योदय परिवारों के छह सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड (mobility card) दिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जो ई-टिकटिंग प्रणाली (e-ticketing system) से जुड़ा होगा। |
Haryana Happy Yojana का उद्देश्य
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हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना उद्देश्य राज्य (State) के अंत्योदय परिवारों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करना है। जिससे वे विकसित (advanced) हो सकें। इस योजना के कार्यान्वयन (execution) से अंत्योदय परिवारों को परिवहन में यात्रा करने के लिए अब कोई खर्च नहीं होगा। अब बिना पैसा खर्च किए ही अंत्योदय परिवार के सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे।। यह कल्याणकारी (welfare) कार्यक्रम अंत्योदय परिवारों को सशक्त और स्वतंत्र बना सकेगा।
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Haryana Happy Yojana के लिए लाभ एवं विशेषताएं
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- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को निशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क की यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
- HAPPY Yojana का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम होगी और जिनके तीन से अधिक सदस्य है।
- हर सदस्य को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की निशुल्क की यात्रा का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से परिवहन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।
- निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ मिलने से पैसों की बचत होगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का मिल सके।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ मिलने से अंत्योदय परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
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Haryana Happy Yojana के लिए योग्यता
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- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य के केवल अंत्योदय परिवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- केवल एक परिवार में जिनके तीन से अधिक सदस्य हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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Haryana Happy Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
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- आधार कार्ड ( Aadhar Card )
- निवास प्रमाण पत्र ( Address proof )
- परिवार पहचान पत्र (Faimly Id )
- आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate )
- मोबाइल नंबर ( Mobile No. )
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Haryana Happy Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
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हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है जिसके माध्यम से अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क की यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना कार्ड बनवा ले और मुफ्त यात्रा का लाभ उठाये। |