Dayalu Yojana के लिए योग्यता (Eligibility)
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- वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 Lakh 80 हजार रुपये से कम है, दयालु योजना के लिए eligible हैं।
- Family के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर apply करना होगा।
- Appliciant हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- Family Id में आय सत्यापित होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ 5 साल से 60 साल तक के लोग उठा सकते हैं।
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Dayalu Yojana से कितनी राशि प्राप्त होगी? (amount be received)
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- दयालु योजना के तहत appliciant को 3 महीने के भीतर apply करना होगा।
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के Head के Bank Account में आर्थिक मदद आएगी।
- Disability की स्थिति में वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी जो family id में registered होगी।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, परिवार के सबसे बड़े सदस्य, जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो, के खाते में वित्तीय सहायता भेजी जाएगी।
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Dayalu Yojana के लिएमहत्वपूर्ण दस्तावेज (important documents)
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- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड (Aadhaar card of other family member in case of death)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate in case of death)
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (Certificate of Disability)
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Dayalu Yojana के लिए आवेदन कैसे करें (How to Fill online)
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- सबसे पहले दयालु योजना की official website पर जाएं।
- अब आपकी Screen पर website का Home Page खुल जाएगा।
- फिर होम पेज पर Apply scheme विकल्प पर क्लिक करें।
- यहाँ पर Family Identification Number दर्ज करें और GET OTP विकल्प पर क्लिक करें।
- अब family id से registered number पर OTP आएगा, अब OTP दर्ज करें और Verify करें।
- अब आपके सामने Application Form आ जाएगा।
- फिर application form में Required Information दर्ज करें।
- अब जरूरी दस्तावेज Upload करें।
- अब Submit विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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