Deen Dayal Upadhyay
का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत, जब भी किसी अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है या फिर कोई दिव्यांगता होती है, तो सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे उन परिवारों को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की बढ़ावा मिलेगा, जो इस आपत्तिकाल में अपने आप को संभाल सकेंगे। यह एक कदम है जिससे समाज में असमानता को कम किया जा सकता है और अंत्योदय परिवारों को समृद्धि की दिशा में मदद मिल सकती है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज
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- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
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Deen Dayal Upadhyay Yojana की योग्यता
- “दयालु योजना” का लाभ केवल हरियाणा राज्य के नागरिक को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, जिन अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, उसी को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर “Dayalu Yojana Online Apply” करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत, परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डाटा के अनुसार पात्र परिवारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- “दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” के तहत 5 से 60 वर्ष की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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Deen Dayal Upadhyay Yojana
के लाभ
- “दयालु योजना हरियाणा” हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान करेगी। आयु वर्ग के हिसाब से विभाजित आर्थिक सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
- “दयालु योजना ऑनलाइन अप्लाई” करके आप आसानी से धनराशि को अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- “दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना” (DDUAPSY) के तहत आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं।
- “मुख्यमंत्री दयालु योजना” से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है।
- “दयालु योजना रजिस्ट्रेशन” के लिए सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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